कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें मरणासन्न व्यक्ति के लिवर को एक मरीज में प्रत्यारोपित किया जाता है, एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए भारत में विभिन्न कानूनी पहलू और नियम निर्धारित किए गए हैं। ये कानूनी ढाँचा अंगदान और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ताकि अंगों का सही तरीके से उपयोग हो सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। इस ब्लॉग में, हम भारत में कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट से संबंधित कानूनी पहलुओं और नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. “ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट” (THOA)
भारत में कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट को नियंत्रित करने के लिए 1994 में “ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट” (THOA) लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अंगदान और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य प्रावधान शामिल हैं:
- डोनर की स्वीकृति: अंगदान के लिए डोनर की स्पष्ट और स्वीकृत सहमति आवश्यक है। यह सहमति जीवित डोनर के लिए पूर्वी स्वीकृति (प्रारंभिक) और कैडेवर (मरणासन्न) के लिए परिवार की स्वीकृति के रूप में होनी चाहिए।
- अंग व्यापार पर प्रतिबंध: इस कानून के तहत अंग व्यापार और अवैध अंग बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि अंगदान पूरी तरह से नैतिक और कानूनी तरीके से हो।
- डोनर के अधिकार: मरणासन्न व्यक्तियों के अंगदान के लिए स्पष्ट रूप से उनके परिवार की सहमति ली जाती है। डोनर के अंगदान के बाद किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि की जांच की जाती है।
2. “डोनेट” प्लेटफॉर्म और अंगदान रजिस्टर
भारत सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म और रजिस्टर बनाए हैं। इनमें “डोनेट” प्लेटफॉर्म प्रमुख है, जो अंगदान की स्वीकृति के लिए एक केंद्रीय डेटा बेस प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अंगदान के लिए अपनी इच्छाएँ पंजीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, कई राज्यों में अंगदान रजिस्टर बनाए गए हैं, जो अंगदान की जानकारी को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त डोनर और रिसीवर की पहचान में मदद करते हैं.
3. ट्रांसप्लांट सेंटर की मान्यता और लाइसेंस
भारत में लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले अस्पतालों और ट्रांसप्लांट सेंटर को “नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन” (NOTTO) द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होती है। यह मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि अस्पताल और ट्रांसप्लांट सेंटर आवश्यक मानकों और नियमों का पालन कर रहे हैं। मान्यता प्राप्त सेंटरों को सर्जिकल प्रक्रियाओं, एनेस्थेसिया, और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल में उत्कृष्टता बनाए रखनी होती है।
4. इम्यूनोसप्रेसेंट्स और दवाओं का उपयोग
लिवर ट्रांसप्लांट के बाद, मरीजों को इम्यूनोसप्रेसेंट्स (प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली दवाइयाँ) का सेवन करना होता है ताकि शरीर नए लिवर को अस्वीकार न करे। इन दवाओं के उपयोग को कानूनी और चिकित्सा मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। अस्पतालों और डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना होता है कि दवाओं की खुराक और उपयोग पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो।
5. कानूनी और नैतिक दायित्व
ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में सभी चिकित्सक, सर्जन, और अस्पतालों को कानूनी और नैतिक दायित्व का पालन करना होता है। इसमें अंगदान के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया, मरीज की गोपनीयता बनाए रखना, और ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को उचित देखभाल प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसप्लांट के दौरान और बाद में उत्पन्न होने वाली किसी भी जटिलता की रिपोर्टिंग और उसका इलाज भी कानूनी रूप से आवश्यक होता है।
निष्कर्ष
भारत में कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट से संबंधित कानूनी पहलू और नियम अंगदान और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को संरक्षित और सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक हैं। “ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट”, अंगदान प्लेटफॉर्म, ट्रांसप्लांट सेंटर की मान्यता, और दवाओं का उपयोग इन नियमों के प्रमुख घटक हैं जो इस जटिल प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। इन कानूनी प्रावधानों का पालन करके, हम न केवल अंगदान के नैतिक और कानूनी मानकों को सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि जीवनरक्षक ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को भी सुचारू और पारदर्शी बना सकते हैं।
अंगदान और ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जागरूकता फैलाना और कानूनी नियमों के बारे में सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके और समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।